रुड़की। नगर निगम रुड़की के तत्कालीन किराया संग्रहकर्ता नितिन गुप्ता को दो लाख रुपये के प्रीमियम की रसीद से जुड़े मामले में नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन आदेश के अनुसार, सिविल लाइंस स्थित दुकान के नाम परिवर्तन के लिए शिकायतकर्ता से दो लाख रुपये प्रीमियम राशि लिए जाने की शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा रसीद और नाम परिवर्तन का स्वीकृति पत्र मांगे जाने के बावजूद दो लाख रुपये की प्रीमियम राशि की रसीद उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप है। मामले में 18 हजार रुपये किराये की रसीद जारी किए जाने का भी उल्लेख है।
इसके अलावा गांधी वाटिका स्थित क्वार्टर संख्या 57/39 के नाम परिवर्तन से जुड़े मामले में तीन लाख रुपये प्रीमियम राशि नगर निगम कोष में जमा किए जाने का उल्लेख निलंबन आदेश में किया गया है। इस मामले में भी रसीद जारी करने के आधार और संबंधित पत्रावली को लेकर नितिन गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया था।
नगर निगम के मुताबिक, 7 अगस्त और 31 अगस्त 2026 को स्पष्टीकरण तथा संबंधित पत्रावलियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। आदेश में यह भी उल्लेख है कि 9 फरवरी 2024 के बाद नितिन गुप्ता के नाम से रसीद जारी करने के कोई आदेश नहीं थे।
नगर आयुक्त ने प्रथम दृष्टया इसे अनुशासनहीनता, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और कार्य में लापरवाही मानते हुए नितिन गुप्ता को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और उन्हें लेखानुभाग से संबद्ध किया गया है। उनके खिलाफ चार्जशीट अलग से जारी की जाएगी।






