रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने आज कुछ दुकानों पर नोटिस जारी करें रोडवेज और रुड़की टॉकीज के आसपास आवारा तत्वों से निपटने के लिए सिगरेट आदि पर शिक्षण संस्थान, मंदिर आदि से सौ गज की दूरी तक बिक्री पर पाबंदी लगा दी है जिसके लिए एक अधिनियम भी 2003 में पास किया गया था। अब इसी अधिनियम का हवाला देते हुए सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने आईआईटी शताब्दी द्वार से 100 गज की दूरी तक एवम रोडवेज पर सिगरेट विक्रय पर प्रतिबंधित किए जाने संबंधी नोटिस संबंधित दुकान स्वामियों को जारी किया है। देखा जाता है कि ख़ासकर रात में आवारा तत्व शराब पीकर सिगरेट पीने शहर भर से रोडवेज़ स्टैंड पर आते है जिससे रात को ऐसे लोगो का जमावड़ा रोडवेज़ पर लगा रहता है। साथ ही आईआईटी के छात्र भी रोडवेज़ में रात भर धूम्रपान करते देखे जा सकते है। ऐसे में किसी अप्रिय घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस द्वारा इस अधिनियम का हवाला देते हुए इन स्थानों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर रोक लगाने के नोटिस जारी किये है साथ ही दुकान पर यह सामान रखने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा भी अन्य शिक्षण संस्थानों के बाहर इस अधिनियम को सख़्ती से अनुपालन कराया जायेगा।